नगर नियोजन विभाग मूलतः नगरों के नियोजन एवं विकास से सम्बन्धित पहलुओं पर विभिन्न नियमों, यथा नगर सुधार अधिनियम-1959, नगर पालिका अधिनियम एवं अन्य सम्बन्धित नियमों के साथ केन्द्र तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों व संस्थाओं द्वारा समय-समय पर नगर नियोजन एवं विकास से सम्बन्धित जारी आदेश/परिपत्र/दि0 निर्देशों के परिपेक्ष्य में तकनीकी मानदण्डों को ध्यानगत रखते हुऐ नगर एवं कस्बों के नियोजन एवं विकास कार्यों पर तकनीकी राय व मार्ग दरशन प्रदान करता है। जिसकी क्रियान्विति की जिम्मेदारी क्रियान्वयन एजेन्सी/संस्था यथा प्राधिकरण/नगर निगम/नगर परिषद/ नगर पालिका/नगर सुधार न्यास/ जिला कलेक्टर कार्यालय इत्यादि की होती है।